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Aadhaar Me Pita Ya Pati Ka Naam Kaise Jode : आधार कार्ड में पिता या पति का नाम कैसे जोड़े बिल्कुल नई तरीका से?

Sanju Rajput

 आधार कार्ड में पिता या पति का नाम कैसे जोड़ें: बिल्कुल नई तरीका (2025 अपडेट)


आधार कार्ड में पिता या पति का नाम जोड़ना या अपडेट करना अब पहले जैसा नहीं है। UIDAI ने 2025 में एक नई प्रक्रिया शुरू की है, जिसे HOF (Head of Family) Based Update कहा जाता है। पहले यह "Care Of" (C/O) फील्ड में आसानी से किया जाता था, लेकिन अब धोखाधड़ी रोकने के लिए परिवार के मुखिया (जैसे पिता या पति) के आधार नंबर और उनकी सहमति जरूरी है। यह तरीका पूरी तरह ऑनलाइन है और घर बैठे किया जा सकता है, लेकिन HOF का मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना चाहिए।

महत्वपूर्ण नोट:

  • पिता या पति का नाम दिखाना वैकल्पिक है, लेकिन अगर जोड़ना चाहते हैं तो HOF विधि से ही संभव है।
  • अगर HOF का निधन हो चुका है, तो मां या अन्य अभिभावक को HOF बनाया जा सकता है।
  • फीस: ₹50 (डेमोग्राफिक अपडेट के लिए)।
  • प्रक्रिया 10-15 दिनों में पूरी होती है, और अपडेटेड आधार ईमेल या डाउनलोड से मिल जाता है।

नई HOF Based अपडेट प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)

यह प्रक्रिया MyAadhaar पोर्टल पर की जाती है। आपके और HOF दोनों के आधार मोबाइल नंबर लिंक्ड होने चाहिए। अगर नहीं हैं, तो पहले आधार केंद्र जाकर लिंक करवाएं।

स्टेपविवरण
1. पोर्टल पर लॉगिन करें- MyAadhaar वेबसाइट खोलें। - अपना 12-अंकीय आधार नंबर और कैप्चा डालें। - रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए OTP से लॉगिन करें।
2. अपडेट रिक्वेस्ट चुनें- "Update Your Aadhaar" या "Demographic Details Update" पर क्लिक करें। - "Address Update via HOF" या "Head of Family Based Update" विकल्प चुनें। - अगर नाम जोड़ना है, तो "Care Of" या "Relationship Details" में पिता/पति का नाम एंटर करें।
3. HOF डिटेल्स भरें- HOF का आधार नंबर डालें (पिता या पति का)। - रिलेशनशिप चुनें: Father, Spouse (पति), Mother आदि। - HOF का पता और अन्य डिटेल्स वेरिफाई करें।
4. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें- प्रूफ अपलोड करें: 10वीं/12वीं मार्कशीट, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या जन्म प्रमाण पत्र। - अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो UIDAI का Self Declaration Form भरकर अपलोड करें (डाउनलोड: uidai.gov.in से)। - शादी के बाद पति का नाम जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी।
5. फीस पेमेंट और सबमिट- ₹50 का पेमेंट UPI, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करें। - सबमिट पर क्लिक करें। SRN (Service Request Number) नोट करें।
6. HOF से अप्रूवल लें- HOF को उनके MyAadhaar पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। - "My Head of Family Requests" सेक्शन में जाएं। - SRN डालकर "Accept" या "Approve" करें (OTP वेरिफिकेशन के साथ)। - अगर HOF अप्रूव नहीं करता, तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी।
7. स्टेटस चेक करें- SRN से uidai.gov.in पर स्टेटस ट्रैक करें। - अपडेट के बाद नया आधार डाउनलोड करें।

अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा?

  • नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) या CSC सेंटर जाएं। वहां फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट दें और ₹75 फीस दें। HOF को भी वहां ले जाएं अप्रूवल के लिए।
  • हेल्पलाइन: 1947 पर कॉल करें या uidai.gov.in पर चैट करें।

सामान्य सावधानियां

  • गलत जानकारी देने पर रिजेक्ट हो सकता है।
  • यह अपडेट 2 बार तक फ्री है, उसके बाद चार्ज लग सकता है।
  • वायरल न्यूज से सावधान: UIDAI ने पिता/पति का नाम हटाने की कोई घोषणा नहीं की है; यह वैकल्पिक है।

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