उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना (Khadya Suraksha Yojana) 2025 के तहत राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरा किया जा सकता है। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त या रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए है।
आवश्यक दस्तावेज :-
- आधार कार्ड: नए सदस्य और परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड (आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य)।
- राशन कार्ड: परिवार का मौजूदा राशन कार्ड।
- पहचान पत्र: माता-पिता का आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि।
- जन्म प्रमाण पत्र: यदि बच्चे का नाम जोड़ा जा रहा है।
- आय प्रमाण पत्र: परिवार की आय स्थिति साबित करने के लिए (यदि आवश्यक हो)।
- निवास प्रमाण पत्र: उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण।
- मोबाइल नंबर: OTP सत्यापन के लिए।
- पासपोर्ट साइज फोटो: नए सदस्य की।
- शपथ पत्र: खाद्य विभाग या ई-मित्र/जन सेवा केंद्र से प्राप्त (यदि आवश्यक हो)।
पात्रता :-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL), अंत्योदय, या अन्य पात्र श्रेणी में हो।
- परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता न हो।
- परिवार के पास चार पहिया वाहन या बड़ी संपत्ति न हो।
- नरेगा में 100 दिन का कार्य करने वाले, छोटे और सीमांत किसान, पंजीकृत श्रमिक, आदि पात्र हैं।
आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं:
- उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएं।
- वैकल्पिक रूप से, Mera Ration App 2.0 डाउनलोड करें (Google Play Store या App Store से)।
- राशन कार्ड सेक्शन चुनें:
- होमपेज पर "राशन कार्ड में नए सदस्य जोड़ने" या "नया आवेदन" विकल्प पर क्लिक करें।
- विवरण दर्ज करें:
- राशन कार्ड नंबर, जिला, और परिवार के मुखिया का विवरण भरें।
- नए सदस्य का नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि, और अन्य जानकारी दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें:
- सभी आवश्यक दस्तावेज (आधार, जन्म प्रमाण पत्र, आदि) स्कैन करके अपलोड करें।
- OTP सत्यापन:
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
- आवेदन जमा करें:
- फॉर्म को चेक करें और "सबमिट" करें।
- आवेदन रसीद डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें।
आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन):-
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें:
- नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC), ई-मित्र केंद्र, या खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय से फॉर्म लें।
- फॉर्म fcs.up.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- फॉर्म भरें:
- नए सदस्य का विवरण (नाम, आधार नंबर, आदि) और परिवार की जानकारी सावधानी से भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- दस्तावेज जमा करें:
- भरे हुए फॉर्म और दस्तावेज जन सेवा केंद्र या खाद्य विभाग कार्यालय में जमा करें।
- जन सेवा केंद्र संचालक आपके आवेदन को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- रसीद प्राप्त करें:
- आवेदन जमा करने के बाद रसीद लें और इसे सुरक्षित रखें।
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