उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 जून 2025 को अनुमोदित किया, जिसमें पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) में सीधी भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण देने की अनुमति दी गई। यह आरक्षण कांस्टेबल, पीएसी कांस्टेबल, माउंटेड पुलिस और फायरमैन आदि पदों पर लागू होगा। इसके अतिरिक्त, पूर्व अग्निवीरों को इन भर्तियों के लिए उनकी सेवा अवधि कम करने के बाद अधिकतम तीन वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जैसा कि पूर्व सैनिकों के लिए प्रावधान है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे "साहसिक और उदार पहल" के रूप में वर्णित किया, जिसका उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को 2026 से शुरू होने वाली पहली बैच के लिए सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह नीति उत्तर प्रदेश को अन्य राज्यों जैसे हरियाणा और ओडिशा के 10% कोटा से आगे ले जाती है, जो इसे सबसे अधिक आरक्षण देने वाला राज्य बनाती है।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जून 2025 को कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी।
- इस नीति के तहत, राज्य पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) में सीधी भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
- यह आरक्षण कांस्टेबल, पीएसी कांस्टेबल, माउंटेड पुलिस (घुड़सवार पुलिस), और फायरमैन जैसे पदों पर लागू होगा।
- क्षैतिज आरक्षण का मतलब है कि यह कोटा विभिन्न श्रेणियों (जैसे सामान्य, ओबीसी, एससी/एसटी) के अंतर्गत लागू होगा, न कि केवल एक विशेष श्रेणी के लिए।
- पूर्व अग्निवीरों को भर्ती के लिए आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।
- यह छूट उनकी अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा अवधि को घटाने के बाद गणना की जाएगी, जैसा कि पूर्व सैनिकों के लिए लागू होता है।
- अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सेवा के बाद सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्रदान करना।
- यह कदम अग्निवीरों के लिए रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
- इस नीति का लाभ 2026 से शुरू होने वाली अग्निपथ योजना की पहली बैच के अग्निवीरों को मिलेगा।
- यह योजना उन युवाओं को प्रोत्साहित करेगी जो अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा करने के इच्छुक हैं।
- उत्तर प्रदेश का 20% आरक्षण अन्य राज्यों जैसे हरियाणा और ओडिशा द्वारा प्रदान किए गए 10% आरक्षण से अधिक है।
- यह नीति यूपी को अग्निवीरों के लिए सबसे उदार आरक्षण नीति वाला राज्य बनाती है।