प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के घर प्रदान करना है। 2025 में इस योजना के तहत कई महत्वपूर्ण अपडेट्स सामने आए हैं
- विस्तारित लक्ष्य: सरकार ने 2024-25 से 2028-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त पक्के घर बनाने की मंजूरी दी है, जिससे लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। अब तक 3.21 करोड़ घर स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 2.67 करोड़ पूरे हो चुके हैं।
- महिला सशक्तिकरण: 74% स्वीकृत घर महिलाओं के नाम पर (अकेले या संयुक्त रूप से) हैं, और सरकार का लक्ष्य 100% महिला स्वामित्व सुनिश्चित करना है।
- सर्वे की अंतिम तिथि: PMAY-G सर्वे की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 मई 2025 कर दिया गया है, जिससे अधिक परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकें।
- डिजिटल प्रक्रिया: आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए AwaasPlus 2024 ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से लाभार्थी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन सर्वे प्रक्रिया (AwaasPlus 2024 ऐप के माध्यम से): PMAY-G के तहत सर्वे और आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और स्व-सहायता आधारित बनाया गया है। नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
- आवास प्लस ऐप डाउनलोड करें:
- आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर से AwaasPlus 2024 ऐप डाउनलोड करें।
- साथ ही Aadhaar Face RD ऐप डाउनलोड करें, जो आधार सत्यापन के लिए आवश्यक है।
- ऐप में रजिस्ट्रेशन:
- ऐप खोलें और भाषा (हिंदी/अंग्रेजी) चुनें।
- सभी आवश्यक अनुमतियां स्वीकार करें।
- Self Survey विकल्प चुनें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और Authenticate पर क्लिक करें।
- चेहरा स्कैन करके फेसियल e-KYC प्रक्रिया पूरी करें।
- आवेदन फॉर्म भरें:
- e-KYC के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें व्यक्तिगत जानकारी, आय विवरण, और परिवार के सदस्यों की जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, बैंक पासबुक, संयुक्त फोटो आदि) स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें:
- सभी विवरण जांचने के बाद Submit करें। आवेदन की स्थिति को ऐप या वेबसाइट पर ट्रैक किया जा सकता है।
- ऑफलाइन विकल्प:
- यदि आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो अपने पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, या आवास सहायक से संपर्क करें।
पात्रता मापदंड: PMAY-G के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें लागू हैं:
- आवास की स्थिति:
- बेघर परिवार या कच्चे/जीर्ण-शीर्ण मकानों (0-2 कमरे, कच्ची दीवार और छत) में रहने वाले।
- आवेदक के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- आर्थिक स्थिति:
- मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए (पहले यह सीमा 10,000 रुपये थी)।
- सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC 2011) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को प्राथमिकता।
- विशेष श्रेणियां:
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अल्पसंख्यक, विधवाएं, और विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता।
- महिला मुखिया वाले परिवार, जिनमें कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
- निवास:
- आवेदक भारत का स्थायी निवासी और ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
- नए नियम:
- अब जॉब कार्ड के बिना भी आवेदन किया जा सकता है।
- AC, फ्रिज, या मोटरसाइकिल होने पर भी पात्रता बनी रहती है।
स्वचालित अपात्रता:
- जिनके पास पक्का मकान है।
- सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता।
- जिनके पास चार पहिया वाहन या 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है।
आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड (महिला मुखिया और पति दोनों का, यदि लागू हो)।
- बैंक पासबुक (महिला मुखिया और पति की)।
- संयुक्त फोटोग्राफ (पति-पत्नी का)।
- आय प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)।
- निवास प्रमाण पत्र।
- सभी दस्तावेज स्व-सत्यापित (Self Attested) होने चाहिए।
लाभ:
- आर्थिक सहायता: मैदानी क्षेत्रों में ₹1,20,000 और पहाड़ी/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ₹1,30,000।
- आवास सुविधाएं: कम से कम 25 वर्ग मीटर का पक्का मकान, जिसमें कमरा, रसोई, और शौचालय शामिल हैं।
- MGNREGA एकीकरण: घर निर्माण के लिए 90-95 दिन की मजदूरी।
- अन्य सुविधाएं: शौचालय, बिजली, और स्वच्छ रसोई ईंधन की व्यवस्था।