प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 2025 के लिए शुरू हो चुकी है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को किफायती आवास प्रदान करना है। सरकार ने PMAY-Urban (PMAY-U) योजना की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है, जिससे पात्र लाभार्थियों को आवेदन करने के लिए अधिक समय मिल सके।
PMAY-U 2.0 (शहरी) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट sarkaricendra.in पर जाएं।
- आवेदन विकल्प चुनें: होमपेज पर "Apply for PMAY-U 2.0" पर क्लिक करें।
- पात्रता जांच: "Eligibility Check" विकल्प पर क्लिक करें और अपनी जानकारी (जैसे आय, सामाजिक श्रेणी, आवास स्थिति) दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: पात्र होने पर, आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें व्यक्तिगत विवरण, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण आदि सावधानीपूर्वक भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक विवरण आदि स्कैन करके अपलोड करें।
- सबमिट करें: फॉर्म पूरा होने पर कैप्चा कोड डालकर "Submit" करें। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आवेदन स्थिति ट्रैक की जा सकती है।
जरूरी दस्तावेज:-
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
पात्रता:
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS: 3 लाख तक वार्षिक आय), निम्न आय वर्ग (LIG: 3-6 लाख), मध्यम आय वर्ग (MIG: 6-18 लाख)।
- आवेदक के पास देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
लाभ:
आवेदन की अंतिम तिथि: PMAY-U 2.0 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि दिसंबर 2025 तक है।
PMAY-G (ग्रामीण) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- आवास प्लस ऐप डाउनलोड करें: Google Play Store से "AwaasPlus 2024" ऐप डाउनलोड करें।
- रजिस्ट्रेशन: ऐप में आधार नंबर डालकर फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करें।
- आवेदन फॉर्म: फॉर्म में व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण (नाम, पता, बैंक खाता, आदि) भरें।
- दस्तावेज अपलोड: आवश्यक दस्तावेज (आधार, जॉब कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन नंबर, आदि) स्कैन कर अपलोड करें।
- सबमिट: फॉर्म जमा करें। वैकल्पिक रूप से, नजदीकी ग्राम पंचायत या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- जॉब कार्ड (मनरेगा, यदि लागू हो)
- स्वच्छ भारत मिशन नंबर
- बैंक खाता विवरण
पात्रता:
- कच्चे मकान में रहने वाले परिवार या बेघर परिवार।
- परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क न हो (कुछ मामलों में)।
लाभ: